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अनलॉक-5 को 30 नवंबर तक बढ़ाया, नए नियम नहीं , 30 नवंबर तक जारी रहेंगे अनलॉक-5 के दिशा-निर्देश

 अनलॉक-5 को 30 नवंबर तक बढ़ाया, नए नियम नहीं , 30 नवंबर तक जारी रहेंगे अनलॉक-5 के दिशा-निर्देश

गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर 2020 तक लॉकडाउन जारी रहेगा। मंत्रालय ने अनलॉक 5 के दिशानिर्देश को ही 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। मंत्रालय के मुताबिक, लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि इस दौरान व्यक्तियों या वस्तुओं के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इस तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।


बता दें कि गृह मंत्रालय ने 30 सितंबर को अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। इस दौरान मंत्रालय ने कहा था कि निरूद्ध क्षेत्रों में 31 अक्तूबर तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा, जिसे अब 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। मंत्रालय ने दोहराया था कि राज्य केंद्र सरकार से चर्चा के बिना निरूद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे। 


दिशा-निर्देश में कहा गया है कि केंद्र की मंजूरी को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर पांबदी रहेगी जबकि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चरणबद्ध तरीके से स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर फैसला करने की अनुमति प्रदान की गई है।

दिशा-निर्देश के मुताबिक स्थिति के आकलन और कुछ शर्तों के साथ, संबंधित स्कूलों और संस्थानों के प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श कर इस बारे में फैसला किया जाए। निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर वाले इलाके में बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स, व्यापार प्रदर्शनी, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों पर गतिविधियों की अनुमति दी गई है।

विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने इन गतिविधियों को शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। चुनावी राज्य बिहार और उपचुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक जमावड़े में बंद जगहों या हॉल में अधिकतम 200 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति होगी। राजनीतिक सभा निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर ही हो सकती है। इस अवधि में निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन कड़ाई से लागू रहेगा।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा की थी और इसे चरणबद्ध तरीके से 31 मई तक बढ़ाया गया था। देश में एक दिन में कोरोना वायरस से संक्रमण के 36,469 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 79.46 लाख हो गई।
 

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 488 रही। देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,19,502 हो गई। आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 6,25,857 लोगों का इलाज चल रहा है। भारत में रिकवर मामलों की संख्या 72 लाख से ज्यादा हो गई है। जो विश्व में सबसे अधिक है।

30 सितंबर को जारी की गई थी अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस
इससे पहले इन गतिविधियों को शुरू करने के लिए 30 सितंबर को जारी दिशा-निर्देशों को 31 अक्तूबर तक के लिए लागू किया गया था। अनलॉक 5 के तहत सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्तूबर से खोलने की अनुमति दी थी। हालांकि, सिनेमा हॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोलने की इजाजत दी गई थी। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत सीटों के साथ खोले जाएंगे।

वहीं, सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी। बंद जगहों पर 200 लोगों की क्षमता वाले हॉल में आधे लोगों को जाने की इजाजत थी। गृह मंत्रालय ने कहा था, स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर 15 अक्तूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी। हालांकि, इस दौरान माता-पिता की सहमति की जरूरत होगी।

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