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अंतर जिला तबादला सूची अब 22 को, बेसिक शिक्षा अधिकारी तय समय में आवेदन पत्र नहीं कर सके रिसेट

 अंतर जिला तबादला सूची अब 22 को, बेसिक शिक्षा अधिकारी तय समय में आवेदन पत्र नहीं कर सके रिसेट

प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का अंतर जिला तबादला आदेश अब 22 अक्टूबर को जारी होगा। इसी के साथ पारस्परिक अंतर जिला तबादलों के लिए अर्ह शिक्षकों का भी आदेश निर्गत किया जाएगा। यह नौबत इसलिए आई क्योंकि तय समय में बेसिक शिक्षा अधिकारी शिक्षकों के आवेदनपत्रों को रिसेट नहीं कर सके। परिषद सचिव ने इसे विभागीय कार्यो में शिथिलता मानते हुए तबादले की समय सारिणी संशोधित कर दिया है। ज्ञात हो कि पहले 15 अक्टूबर को तबादला आदेश जारी किया जाना था।


परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को अंतर जिला तबादले में इस बार तमाम सहूलियतें दी गई हैं। सामान्य स्थिति में उनका आवेदन निरस्त नहीं होना है। इतना ही नहीं शिक्षक की जांच में यदि उनकी मेडिकल रिपोर्ट अस्वीकार हो जाती है तो भी उनका आवेदन निरस्त नहीं होगा, बल्कि उसे रिसेट किया जाना है। बीएसए बैठक की सूचना शिक्षकों को भी देंगे, ताकि उनके उपस्थित होने का मौका मिले। वेबसाइट पर हुए आवेदन में शिक्षक बदलाव भी कर सकते हैं। शिक्षकों के दावे व आपत्तियों के लिए निस्तारण के लिए हर जिले में डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में समिति बनी है। परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिलों को संशोधित समय सारिणी भेज दी है। इसके अलावा यदि बीएसए ने किसी शिक्षक के आवेदन को गलती से असत्यापित या निरस्त कर दिया है तो ऐसे प्रकरणों को समिति के समक्ष प्रस्तुत करके अनुमोदन लेकर कार्रवाई की जानी है। यदि किसी शिक्षक ने ऑनलाइन आवेदन दो चरणों में किया है यानी पहले चरण में रजिस्ट्रेशन व दूसरे चरण में आवेदन हुआ तो दूसरे चरण में की गई प्रविष्टियों के बदलाव पर समिति विचार करेगी। रजिस्ट्रेशन के पत्र में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। समिति के निर्णय की कार्यवाही समय सारिणी के अनुसार वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। उत्तरदायित्व समिति का ही होगा। नई समय सारिणी की सूचना बीएसए व बीईओ कार्यालय पर लगाना अनिवार्य है। साथ ही पूरी प्रक्रिया तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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