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हाईकोर्ट ने संस्कृत प्रवक्ता चयन में उत्तर सही करने का दिया आदेश

हाईकोर्ट ने संस्कृत प्रवक्ता चयन में उत्तर सही करने का दिया आदेश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संस्कृत प्रवक्ता चयन परीक्षा के विवादित प्रश्न के उत्तर को सुधारने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 10 सितंबर के पहले इस प्रश्न उत्तर को सुधार कर नई उत्तरकुंजी जारी करने का आदेश न्यायमूíत पंकज भाटिया ने प्रवीण कुमार तिवारी व 11 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

प्रवक्ता संस्कृत भर्ती 2016 में एक प्रश्न के उत्तर पर अभ्यíथयों को आपत्ति है। प्रश्न था ‘ग्रामं गच्छस्तृणं स्पृशति’ में ‘तृणम्’ पद में द्वितीया विभक्ति किस सूत्र से होती है? इस प्रश्न का चयन बोर्ड उत्तर माना है ‘तथायुक्तं चानिप्सितम्’ जबकि अभ्यíथयों का कहना है कि इस प्रश्न का उत्तर ‘कर्मणि द्वितीया’ होगा। वैसे, यही प्रश्न प्रवक्ता परीक्षा 2013 में भी आया था। चयन बोर्ड ने उसमें इसका उत्तर ‘कर्मणि द्वितीया’ को सही माना था। वही गलती दोहराने पर यह याचिका दाखिल की गयी थी। याचियों की ओर से अधिवक्ता हौसला प्रसाद मिश्र ने बहस की। बताया कि याचियों ने 14 नवंबर 2019 को प्रत्यावेदन देकर आपत्ति की है। लेकिन, उत्तर में सुधार नहीं किया गया।

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