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कोर्ट ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने पर यूजीसी से मांगा जवाब

कोर्ट ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने पर यूजीसी से मांगा जवाब


नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों और कालेजों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यूजीसी से तीन दिन में जवाब मांगा है। कोर्ट मामले पर 31 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को आदेश दिया कि वे याचिकाओं की प्रति सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और यूजीसी के वकील को दें। कोर्ट ने यूजीसी को तीन दिन में याचिका का जवाब देने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता कोई प्रतिउत्तर दाखिल करना चाहते हैं तो अगली सुनवाई 31 जुलाई से पहले दाखिल कर दें। कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हैं जिसमें कालेजों और विश्वविद्यालयों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के 6 जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका में कोरोना के अलावा बिहार व असम में बाढ़ के कारण छात्रों को होने वाली परेशानी का भी मुद्दा उठाया गया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि करीब 390 विश्वविद्यालय परीक्षाएं कराने की प्रक्रिया में हैं।

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