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लॉकडाउन 3.0: दुकानों पर शराब-पान मसाले की होगी बिक्री, इन नियमों का पालन जरूरी

लॉकडाउन 3.0: दुकानों पर शराब-पान मसाले की होगी बिक्री, इन नियमों का पालन जरूरी

कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है. हालांकि लॉकडाउन को अब दो हफ्तों के लिए बढ़ाकर 17 मई तक लागू कर दिया गया है. हालांकि इस बार बढ़ाए गए लॉकडाउन में कई रियायतें भी दी गई है. इनमें शराब की बिक्री को भी मंजूरी दी गई है.
लॉकडाउन 3.0 में सभी जोन में शराब की अनुमति दी गई है. इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू को बेचने की इजाजत भी दी गई है. हालांकि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी. साथ ही शराब आदि की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी.
हालांकि फिलहाल शराब की बिक्री मॉल्स और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं की जा सकेगी. यहां शराब की बिक्री पर पाबंदी जा रहेगी.