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प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखाने का आदेश निरस्त, केस करने वाले पर 25 हजार का जुर्माना भी


गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाने संबंधी केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को रद्द कर दिया ।


सात साल पहले केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के डिग्री की जानकारी मांगी थी। इस पर सीआईसी ने गुजरात विश्वविद्यालय को मोदी की डिग्री के बारे में केजरीवाल को जानकारी मुहैया कराने का आदेश दिया था। जिसके खिलाफ विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। अप्रैल 2016 में केंद्रीय सूचना आयुक्त एम श्रीधर आचार्युलु ने दिल्ली और गुजरात विश्वविद्यालय को मोदी को प्राप्त डिग्रियों के बारे में केजरीवाल को जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया था। तीन महीने बाद, गुजरात हाईकोर्ट ने सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी, जब विश्वविद्यालय ने उस आदेश के खिलाफ अदालत का रुख किया।


कोर्ट ने केजरीवाल पर 25 हजार का जुर्माना लगाया
अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री की डिग्री मांगने पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने केजरीवाल को जुर्माने की राशि चार सप्ताह के भीतर जमा करने के लिए कहा। केजरीवाल के वकील के अनुरोध के बावजूद न्यायमूर्ति ने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

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