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69000 शिक्षक भर्ती के एक अंक देने के मामले में 10 दिन में जवाब दाखिल करें : हाईकोर्ट


प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में नियुक्ति की मांग से जुड़ी अवमानना याचिका पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) को 10 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने विकास तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

इसके पूर्व सुनवाई शुरू होते ही सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी कोर्ट के सामने पेश हुए। उन्होंने हाईकोर्ट से राज्य सरकार द्वारा 25 अगस्त 2021 और 20 दिसंबर 2021 को जारी आदेश का पालन करने के लिए चार महीने का और समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने इन्कार कर दिया।

हाईकोर्ट ने पिछली तारीख में याचियों को एक अंक देने के आदेश के अनुपालन में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पूछा था कि छह जनवरी 2023 को पीएनपी द्वारा याचियों से प्रत्यावेदन मांगने संबंधी मामले में एक अंक देने में कितना समय लगेगा। अगर आदेश का पालन नहीं करते हैं तो अवमानना कार्यवाही की जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा था।


सुनवाई के दौरान सचिव पीएनपी ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया तो उन्होंने चार महीने का समय और दिए जाने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि 10 दिन में जवाब दाखिल किया जाए।

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