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फर्जी पोस्ट पर जिम्मेदारी तय होगी :केंद्र


देश में जारी किए गए आईटी नियमों से जुड़े नए दिशा-निर्देशों से डिजिटल माध्यम पर सक्रिय नागरिकों के हितों की रक्षा होगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार को नए नियमों के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि इन नियमों से गुमराह करने वाले कंटेट पर जिम्मेदारी तय करने का काम किया जाएगा। साथ ही 72 घंटे के भीतर आपत्तिजनक कंटेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की व्यवस्था होगी।

सरकार का दावा है नए आईटी नियमों से सोशल मीडिया कंपनियों पर और अधिक सावधानी बरतने की व्यवस्था की गई है कि उनके प्लेटफॉर्म पर कोई भी गैरकानूनी सामग्री या गलत सूचना पोस्ट न की जाए। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार इस बात से परिचित है कि नागरिकों की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी समस्या का निपटारा नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा है, सरकार चाहती है, सोशल मीडिया कंपनियां डिजिटल नागरिकों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए भागीदार के रूप में काम करें। नए नियमों में उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्हें ये प्रयास करना होगा कि कोई भी गैरकानूनी सामग्री प्लेटफॉर्म पर पोस्ट न हो। नए नियमों में स्पष्ट है कि कंपनी किसी भी देश की क्यों न हो, वो भारत में काम करते हुए यहां की नियमों का और यहां के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उललंघन नहीं करेगी। केंद्र ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी शिकायतों पर समिति बनाने का ऐलान किया था। समितियां मेटा, ट्विटर जैसी कंपनियों की सामग्री के नियमन के संबंध में किए गए फैसलों की समीक्षा कर सकेंगी।

अधिसूचना के मुताबिक, शिकायत अधिकारी के निर्णय से असहमत व्यक्ति, अधिकारी से सूचना मिलने से 30 दिनों में अपीलीय समिति में शिकायत कर सकता है। वहीं, सुनिश्चित करना होगा मध्यवर्ती अपने उपयोक्ता को हिंदी, अंग्रेजी या संविधान की आठवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट उसकी पसंद की भाषा में नियमगोपनीयता की शर्तों को भी बताए। ये भी प्रयास करेगा कि उसके कम्प्यूटर, मोबाइल का प्रयोग ऐसी जानकारी साझा करने को न किया जाए जो किसी अन्य व्यक्ति से संबंध रखती हो और जिसके प्रति उपयोक्ता के पास कोई अधिकार नहीं है।

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