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एमडीएम का पैसा निकालने के आरोप पर प्रधानाचार्य पर मुकदमा दर्ज कराने का आदेश

एमडीएम का पैसा निकालने के आरोप पर प्रधानाचार्य पर मुकदमा दर्ज कराने का आदेश

प्रयागराज। कोरोना काल में स्कूल बंद होने के दौरान बच्चों को भोजन कराने के नाम पर एमडीएम का पैसा निकालने के आरोप पर अदालत ने प्रधानाचार्य ओम प्रकाश उपाध्याय को प्रथमदृष्टया दोषी मानते हुए मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है।


यह आदेश उतरांव निवासी जीतलाल की अर्जी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने दिया। अर्जी में याची ने बताया कि वह जलालपुर स्थित सरदार बल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज में कक्षा 8 तक के बच्चों के अभिभावक संघ का अध्यक्ष है। मध्यान्ह भोजन योजना के खाते का संचालन प्रधानाचार्य और उसके संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है। कोविड के दौरान विद्यालय बंद था स्कूल बंदी के दौरान छात्रों के भोजन के नाम पर पहले से पड़े हुए खाते के रुपयों को फर्जी हस्ताक्षर करके प्रधानाचार्य ने निकाल लिया। जबकि कोई भी बच्चा विद्यालय नहीं आ रहा था। पता चलने पर मामले की शिकायत खंड शिक्षा अधिकारी से की गई पर कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने थाना प्रभारी उतरांव को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।

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