Header Ads

संविदा कर्मी को आउटसोर्सिंग में भेजने के आदेश पर रोक

 संविदा कर्मी को आउटसोर्सिंग में भेजने के आदेश पर रोक

 प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज में पिछले 10 साल से संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत कंप्यूटर आपरेटर को ठेकेदार की आउटसोसग सेवा ज्वाइन करने के लिए बाध्य करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले में राज्य सरकार व आयोग से दो हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि याची को कंप्यूटर आपरेटर पद का कार्य करने दिया जाए। यह आदेश
न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने महबूब अली की याचिका पर दिया है। उनका कहना है कि याची की नियुक्ति 2011 में संविदा आधार की गई है। उसकी सेवा से कोई शिकायत नहीं है। आयोग ने दो सितंबर, 2021 के आदेश से उसे ठेकेदार की सेवा में बतौर आउटसोर्स कर्मी कार्य करने का निर्देश दिया है।

कोई टिप्पणी नहीं