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बरेली समेत यूपी के इन 09 बड़े शहरों में लगा नाइट कर्फ्यू, स्कूल-कॉलेज भी बंद, जानिए कौन-कौन से हैं वो शहर

 बरेली समेत यूपी के इन 09 बड़े शहरों में लगा नाइट कर्फ्यू, स्कूल-कॉलेज भी बंद, जानिए कौन-कौन से हैं वो शहर

जैसे-जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यूपी के बड़े शहरों में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो रहा है। बरेली, मेरठ और सहारनपुर में भी नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषण कर दी गई। मेरठ में गुरुवार रात और बरेली के साथ सहारनपुर में शुक्रवार रात से कर्फ्यू लगाया जाएगा। अब तक यूपी के आठ बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। बरेली-मेरठ से पहले लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) और गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा हो चुकी है।


बुधवार को सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को खुद नाइट कर्फ्यू और पाबंदियों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया था। सीएम योगी ने 100 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों में रात में सख्ती बरतने और 500 से ज्यादा एक्टिव केस वाले शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया था। इसी के बाद सबसे पहले लखनऊ और वाराणसी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ। 

बरेली जिलाधिकारी के अनुसार शुक्रवार से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। रात 9 बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की पाबंदियां रहेंगी। इसके साथ ही 12वीं तक के स्कूल-कॉलेजों को बंद करने का आदेश भी दिया गया है। जिन स्कूलों में प्रैक्टिकल और परीक्षाएं हो रही हैं, वह होती रहेंगी। फैक्ट्रियां पहले की तरह चलती रहेंगी। कर्मचारी परिचय पत्र दिखाकर आवागमन कर सकते हैं। जरूरी सामानों की आपूर्ति और चिकित्सा तथा अन्य जरूरी सेवाओं को पाबंदियों से छूट रहेगी। 

मेरठ के डीएम के. बालाजी ने जिले में गुरुवार की रात से 18 अप्रैल तक के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया है। सहारनपुर में शुक्रवार से रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू होगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर महामारी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्कूल-कालेजों को लेकर भी जल्द ही फैसला होगा। वहीं सहारनपुर में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर शुक्रवार की रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। सहारनपुर में अग्रिम आदेश तक यह व्यवस्था लागू रहेगी।

डीएम की ओर से जारी आदेश के तहत मेरठ जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। शासन के आदेश के तहत ऐसी स्थिति में स्थानीय प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है। शासन के आदेश के तहत मेरठ जिले में गुरुवार की रात 10 बजे से रात्रिकालीन कर्फ्यू (निषेधाज्ञा) की व्यवस्था की जाती है। 18 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू की व्यवस्था रहेगी। आवश्यक कार्यों को इस रात्रिकालीन कर्फ्यू से छूट दी गई है। आवश्यक सेवाओं वाले विभाग, सेवाओं के कर्मचारियों को संस्थान का परिचय पत्र साथ रखना होगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर को लेकर जल्द निर्णय होगा। हालांकि स्कूल और कॉलेज में चल रही परीक्षाएं यथावत जारी रहेंगी।

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