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आयकर:- करदाता इस वर्ष 31 मार्च तक कर लें टैक्स बचाने के लिए सभी निवेश, चालू वित्त वर्ष के खत्म होने में नौ दिन बचे

 आयकर:- करदाता इस वर्ष 31 मार्च तक कर लें टैक्स बचाने के लिए सभी निवेश, चालू वित्त वर्ष के खत्म होने में नौ दिन बचे

वैश्विक कोरोना महामारी के चलते पिछले वर्ष वित्त मंत्रलय ने करदाताओं को टैक्स में छूट के उद्देश्य से निवेश करने की अवधि 31 मार्च के बाद भी कुछ समय तक जारी रखी थी। लेकिन इस वर्ष यह राहत नहीं मिलेगी। इसलिए जिन करदाताओं ने देय टैक्स से छूट के लिए अब तक निर्धारित निवेश नहीं किया है, उन्हें ऐसा करने के लिए सिर्फ 31 मार्च तक की मोहलत है। उसके बाद किए गए निवेश को इस वर्ष के रिटर्न में शामिल करने का मौका नहीं मिलेगा।


चालू वित्त वर्ष के खत्म होने में सिर्फ नौ दिन बचे हैं। ऐसे में 31 मार्च तक जो निवेश होंगे, उन्हीं पर चालू वित्त वर्ष में देय आयकर से छूट मिलेगी। धारा 80-सी में सकल कुल आय से कटौती की अधिकतम छूट 1.5 लाख रुपये स्वीकृत है।

पिछले वित्त वर्ष में 22 मार्च को जनता कफ्यरू और 25 मार्च से लॉकडाउन हो गया था, जिससे करदाता अंतिम मौके पर अपने निवेश नहीं कर सके थे। इसलिए 30 जून तक उन्हें निवेश करने की छूट दी गई थी।

इसमें वित्त वर्ष के दौरान एलआइसी प्रीमियम की किस्त, मकान का किराया और बच्चों की फीस जैसे भुगतान शामिल थे।

इसमें मिल सकता है छूट का लाभ
करदाता टैक्स से छूट का लाभ पाने के लिए एलआइसी प्रीमियम की किस्त, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया (यूटीआइ) में निवेश, भविष्य निधि का अंशदान या पीपीएफ में रकम जमा कर सकते हैं। साथ ही राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएसएस) व पांच वर्ष की सावधि जमा भी इस छूट में शामिल किए जा सकते हैं। बच्चों के स्कूल में जमा की गई ट्यूशन फीस भी इसके दायरे में है। सुकन्या समृद्धि जमा योजना में 10 वर्ष तक की आयु वाली दो बेटियों के लिए जमा राशि पर छूट मिलती है। इसके अतिरिक्त धारा 80डी के तहत मेडिक्लेम में 25 हजार रुपये और वरिष्ठ नागरिक के लिए 30 हजार तक आय से कटौती के रूप में स्वीकृत हैं। धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत व्यक्तिगत करदाता को नेशनल पेंशन स्कीम में 50 हजार रुपये तक की सकल कुल आय पर अतिरिक्त कटौती से छूट मिलती है। धारा 24 के तहत आवासीय होम लोन पर ब्याज के भुगतान पर छूट मिल रही है। यदि आवास किराए पर उठाया गया तो होम लोन पर भुगतान किए गए पूरे ब्याज की छूट मिलेगी।

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