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अब औचक निरीक्षण नहीं कर सकेंगे बीईओ, तय स्कूलों का ही करना होगा निरीक्षण, निरीक्षण के समय अनुपस्थित शिक्षकों को दो भागों में बांटे जाने का फरमान जारी

 अब औचक निरीक्षण नहीं कर सकेंगे बीईओ, तय स्कूलों का ही करना होगा निरीक्षण, निरीक्षण के समय अनुपस्थित शिक्षकों को दो भागों में बांटे जाने का फरमान जारी

वाराणसी। परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का औचक निरीक्षण अब खंड शिक्षा अधिकारी नहीं कर सकेंगे। राज्य स्तर से विभागीय अधिकारियों की ओर से उन्हें स्कूलों का नाम दिया जाएगा। उसी दिन बीईओ को औचक निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट देनी होगी। राज्य परियोजना निदेशक व स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। डीजी स्कूली शिक्षा की ओर से जारी आदेश में स्कूलों के निरीक्षण

अब तय स्कूलों का ही करना होगा निरीक्षण, निरीक्षण के समय अनुपस्थित शिक्षकों को दो भागों में बांटे जाने का फरमान जारी किया गया है


के मानक तय किए हैं। अब शिक्षकों द्वारा प्रार्थना पत्र देकर स्कूल से अबकाश मांग लेने से काम नहीं स्कूलों के रैंडम निरीक्षण के मानक तय चलेगा। शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश (सीएल) विवरण नंबर देना होगा। निरीक्षण के समयअनुपस्थित शिक्षकों को दो भागों में बांटे जाने का फरमान जारी किया गया है। निरीक्षण के समय बिना अवकाश प्राप्त किए तथा बिना सूचना के स्कूल से अनुपस्थित मिलने वाले शिक्षकों का कॉलम अलग होगा। शासन व जिला प्रशासन की ओर से मय-समय पर परिषदीय विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को ठीक रखने तथा शिक्षकों की स्कूलों में उपस्थिति आदि को दुरुस्त करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों की ओर से स्कूलों की जांच की जाती रही है।

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