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ए.आर.पी. को औचक निरीक्षण एवं निरीक्षण पंजिका में अंकन का अधिकार नहीं

 ए.आर.पी. को औचक निरीक्षण एवं निरीक्षण पंजिका में अंकन का अधिकार नहीं

झांसी। शिक्षा व्यवस्था के सुधार हेतु सपोर्टिव सुपरविजन के लिये रखे गये अकैडमिक रिसोर्स पर्सन (ए.आर. पी. ) को विद्यालय की निरीक्षण पंजिका में भ्रमण आख्या आदि के अंकन करने का अधिकार नहीं है। उन्हें केवल सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना है।
साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिये एआरपी को रखा गया है अतः ये विद्यालय का औचक निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। यह जरूर है कि विद्यालय के सपोर्टिव सुपरविजन के लिये इन्हें विद्यालय में पूर्व से सूचना देना आवश्यक नहीं है। उक्त जानकारी डॉ रहबर सुल्तान की जनसूचना के जबाब में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई है। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को भ्रमण सम्बन्धी आख्या , भ्रमण पंजिका या सहयोगात्मक पर्यवेक्षण पंजिका में अंकित करनी चाहिए ।

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