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अप्रैल 2005 से पहले चयनित शिक्षकों व कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे सरकार

 अप्रैल 2005 से पहले चयनित शिक्षकों व कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे सरकार

लखनऊ। प्रदेश के विभिन्‍न कर्मचारी और शिक्षक संगठनों ने अप्रैल 2005 से पहले चयनित शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग की है। उनका तर्क है कि कर्मचारियों. और अधिकारियों का चयन


पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होने के अप्रैल 2005 से पहले ही दौरान ही हो गया था। लेकिन, सरकारी लेटलतीफी के कारण उन्हें नियुक्ति अप्रैल 2005 के बाद मिली। केंद्र सरकार ने नई पेंशन व्यवस्था को एक जनवरी 2004 से लागू किया था। केंद्र सरकार में बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी और शिक्षक थे जिनका चयन जनवरी 2004 से पहले हो गया था, लेकिन उनकी नियुक्ति जनवरी 2004 के बाद हुई। केंद्र सरकार ने ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का आदेश 17 फरवरी 2020 को जारी किया। प्रदेश में नई पेंशन व्यवस्था अप्रैल 2005 से लागू की गई थी। प्रदेश में भी विभिन्‍न सरकारी विभागों, निगमों और उपक्रमों में ऐसे कर्मचारी और स्कूलों में शिक्षक हैं जिनका चयन अप्रैल 2005 से पहले हो गया था, लेकिन उन्हें नियुक्ति अप्रैल 2005 के बाद मिलने के कारण पुरानी पेंशन के लाभ से वंचित हो गए। विभिन्‍न कर्मचारी व शिक्षक संगठनों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से ऐसे कर्मचारियों और शिक्षकों को केंद्र सरकार की तर्ज पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग की है।

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