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सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने शिक्षामित्रों को उम्र में छूट और सबसे अधिक भारांक देने की बात कही जबकि शिक्षामित्रों की यह थी दलील

 सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने शिक्षामित्रों को उम्र में छूट और सबसे अधिक भारांक देने की बात कही जबकि शिक्षामित्रों की यह थी दलील

शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा था कि लिखित परीक्षा में कुल 45357 शिक्षामित्रों ने आवेदन किया था, जिसमें से 8018 शिक्षामित्र 60-65% के साथ पास & लेकिन इसका कोई आंकड़ा नहीं है कितने शिक्षामित्र 40-45 के कटऑफ पर पास हुए। इसलिए 69000 पदों में से 37339 पद खाली करके सहायक शिक्षक भर्ती की जाए या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर सटे किया जाए।


शिक्षा मित्रों का कहना है कि सहायक टीचर की भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ 45% और आरक्षित के लिए 40% रखा था। लेकिन पेपर के बीच में उसे 665-60% कर दिया गया।

 शिक्षामित्रों ने यह भी कहा कि साथ ही दलील दी गई कि बीएड स्टूडेंट इस असिस्टेंट टीचर की परीक्षा के लिए पात्रता नहीं रखते क्योंकि उन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया है। असिस्टेंट टीचरों के लिए ये जरूरी है कि आवेदक छह महीने का ब्रिज कोर्स करें। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने ये दलीलें स्वीकार नहीं कीं।

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