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69000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट अपडेट:- 31,277 पर रोक से माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने किया इंकार

 69000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट अपडेट:- 31,277 पर रोक से माननीय उच्चत्तम न्यायालय ने किया इंकार

69000 का मुकदमा कल लगा है Hon,ble mr. Justice uu lalit जी की बेंच में 37399 के लिए

👉आइटम नं 4 अभी बेंच बैठी नही है।
👉सीरियल नंबर 04 पर लगा है। अभी अधिवक्ता जुड़ रहे हैं।
👉सुप्रीम कोर्ट:- ऐश्वर्या भाटी मैडम कनेक्टेड हो चुकी है। महासंग्राम थोड़ी देर में शुरू।
👉जैसा कि आज दिनांक - 14 अक्टूबर को लगभग प्रातः 11 बजे से शीर्ष अदालत में वरिष्ठ जज श्री यूयू ललित जी की पीठ में 69000/-शिक्षक भर्ती मामले को लेकर मुख्य याचिकाकर्ता राघवेन्द्र प्रसाद सिंह की याचिका पर बहस होगीं जिसमें 31,277/- चयनित हुई सूची पर गतिमान नियुक्ति प्रक्रिया को भी बहस का हिस्सा भी कई IA के माध्यम से बनाया जाएगा।
👉ललित सर की बेंच बैठ चुकी है।
👉सुनवाई शुरू
👉69000 में कुछ भी गलत हो रहा तो contempt दाखिल करिये-यू यू ललित
👉सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली:- 69000 शिक्षक भर्ती में 31661 पदों पे आवंटन की प्रक्रिया के तहत 31277 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा यदि sc के आदेश के खिलाफ कुछ कर रही हर सरकार तो वो अपने रिस्क पर कर रही है आप कंटेम्प्ट फ़ाइल करें , आर्डर रिज़र्व होने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते जिस बेंच ने रिज़र्व किया है मामला बेंच आज नहीं है ,अगली सुनवाई जजमेंट डिलीवर के बाद , 31277 को हरी झंडी.
👉फिलहाल 31277 सुरक्षित

आज का सार
👉आज 69000 शिक्षक भर्ती केस टेकअप हुआ। सरकार की तरफ से ASG ऐश्वर्या भाटी, अधिवक्ता अमित पवन टीम की तरफ से आर के सिंह साहब प्रेजेंट हुए।
कोर्ट को पूरे मामले से अवगत कराया गया। कोर्ट ने रिज़र्व जजमेन्ट होने का हवाला दिया। कोर्ट को आज होने वाली भर्ती प्रक्रिया के बारे में सब कुछ बताया गया। लेकिन कोर्ट ने सब बातों को नकार दिया कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि *कोर्ट कोई भी आदेश पारित नही कर रही।* कोर्ट सिर्फ रिज़र्व जजमेन्ट सुनाएगी। यदि किसी पक्ष को कोई समस्या है तो नोटिस के माध्यम से या कंटेम्प्ट के माध्यम से कोर्ट आये। आज की बहस में हमारे पक्ष के वकीलों का सरकार की तरफ से प्रेजेंट ASG ऐश्वर्या भाटी जी ने जमकर विरोध किया। 31227 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की कोई रोक नहीं।

👉जज का कोरम पूरा न होने की वजह से और ऑर्डर रिजर्व होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कंटेम्प्ट याचिका फ़ाइल करें। कुछ भी गलत होगा तो अधिकारियों की जवाबदेही होगी।
राघवेंद्र प्रताप सोमवंशी

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