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अनुदेशकों की संविदा का नवीनीकरण 31 तक अनिवार्य

अनुदेशकों की संविदा का नवीनीकरण 31 तक अनिवार्य

सूबे के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत  लगभग 30 हजार अनुदेशकों की संविदा का नवीनीकरण की तारीख  31 मई शासन ने तय की है.
शासनादेश में ही बताया गया है कि जिन अनुदेशकों की सेवाएं संतोषजनक नहीं है उनकी संविदा का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा लेकिन असंतोषजनक सेवाओं वाले अनुदेशकों के लिए विकल्प यह है कि वह अपना लिखित प्रमाणपत्र देना होगा. इसके आलावा यदि किसी अनुदेशक को लिखित वैधानिक चेतावनी नहीं दी गई है तो उसकी सेवाएं स्वत: ही संतोषजनक मानी जाएँगी. अनुदेशकों के एकाएक नवीनीकरण के समय उसकी सेवाएं असंतोषजनक बताकर संविदा खत्म करने को सही नहीं माना जायेंगा, यह मानक राज्य सरकार ने नवम्बर- 2019 में तय किए थे. उसकी के आधार पर यह नवीनीकरण की प्रकिया की जानी है.