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जन्मतिथि सत्यापन के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं


नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने घोषणा की है कि जन्मतिथि को सत्यापित करने के लिए आधार कार्ड अब मान्य नहीं होगा। ईपीएफओ ने भारतीय विशिष्ठ पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के निर्देश के बाद आधार कार्ड को जन्मतिथि सत्यापित करने की सूची से बाहर कर दिया है।

इस कदम के बाद ईपीएफओ के करोड़ों सब्सक्राइबर्स जन्मतिथि को अपडेट करने या उसमें सुधार के लिए अब आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

यूआईडीएआई ने हाल ही में सर्कुलर में कहा था, आधार कार्ड 12 अंकों की एक विशिष्ट आईडी है। इसे भारत सरकार ने जारी किया है। यह देश में किसी व्यक्ति की पहचान और उसके स्थायी निवास के सबूत के तौर पर मान्य है। इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति की पहचान के सत्यापन के लिए हो सकता है। लेकिन, यह जन्मतिथि का सबूत नहीं है। इसलिए, जन्मतिथि के सबूत के तौर पर दिए जाने वाले दस्तावेजों की सूची से आधार को बाहर किया गया है।


सत्यापन को वैध दस्तावेज

■ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार से जारी जन्म प्रमाणपत्र।
■ मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जारी किया गया मार्कशीट।
■ स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, ।
जिसमें नाम और जन्मतिथि हो।
■ केंद्र या राज्य के सर्विस रिकॉर्ड पर आधारित प्रमाणपत्र
■ आयकर विभाग से जारी पैन कार्ड।

■ सरकार से जारी डोमिसाइल प्रमाणपत्र।

■ सिविल सर्जन की ओर से जारी किया गया मेडिकल प्रमाणपत्र ।

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