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अंशदायी पेंशन योजना की सूचना नहीं देने पर हुई कार्रवाई, तीन दिन का दिया समय


बागपत। शिक्षकों की अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन खातों में शिक्षकों की धनराशि जमा करने सूचना न देने पर माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से 15 विद्यालयों के प्रधानाचायों को नोटिस जारी किए गए हैं तीन दिन में सूचना उपलब्ध न कराने पर उनके खिलाफ कार्रवाई को चेतावनी दी है।





माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से एक अप्रैल 2005 में शिक्षक कर्मचारियों की अंशदायी पेंशन योजना लागू की थी शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन से योजना के अंतर्गत एक निर्धारित राशि काटी

जाती है। शासन के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अंशदायी योजना के अंतर्गत विभाग की और से विद्यालयों के प्रधानाचार्यो से जनवरी 2021 से फरवरी 2022 तक के पेंशन खातों में जमा कराई गई राशि की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।


निर्देशों के बावजूद जिले के 15 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

जिला विद्यालय निरीक्षक रवींद्र सिंह ने विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी कर तीन दिन में सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।

उन्होंने निर्देशों का पालन न करने पर उनके खिलाफ विभागीय कारवाई की चेतावनी दी है।

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