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सेवानिवृत्त शिक्षक के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन की रिपोर्ट



कोर्ट का आदेश छिपाकर 2016 से मार्च 2022 तक वेतन लेने का मामला
फर्रुखाबाद म्युनिसिपल इंटर कॉलेज के सेवानिवृत्त शिक्षक पर मोखाधड़ी व गबन का मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ प्रधानाचार्य ने तहरीर दी है। शिक्षक पर कोर्ट का आदेश छिपाकर वर्ष 2016 से मार्च 2022 तक गलत तरीके से वेतन लेने का आरोप है।

शहर के मोहल्ला मित्कुचा निवासी सत्यप्रकाश पांडेय मार्च 2022 में म्युनिसिपल इंटर कॉलेज से सेवानिवृत हुए हैं। इनकी पेंशन और फंड के लिए पत्रावली जिला विद्यालय निरीक्षक भेजी गई। इसमें कोर्ट के आदेश पर वेतन लिए जाने का जिक्र होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने जांच कराई। पता चला कि सत्य प्रकाश पांडेय को तत्कालीन प्रधानाध्यापक ने बखास्त कर दिया था। बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में शिक्षक ने रिट दायर की थी।

मुकदमा जीतने पर शिक्षक फिर से नौकरी करने लगे। तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्पेशल अपील की। इसमें वर्ष 2016 में शिक्षक हार गए। स्पेशल अपील का आदेश छिपा लिया गया। विभाग को इसकी जानकारी नहीं दी गई और शिक्षक सत्यप्रकाश नौकरी कर गलत तरीके से वेतन पाते रहे। डीआईओएस के निर्देश पर विद्यालय के प्रबंधक के आदेश पर प्रधानाचार्य गिरिजाशंकर ने सहायक अध्यापक सत्य प्रकाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए फतेहगढ़ कोतवाली में तहरीर दी थी। जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

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