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उप्र प्राथमिक शिक्षक संघ का निर्वाचन विवाद तीन माह में निपटाएं: कोर्ट

 उप्र प्राथमिक शिक्षक संघ का निर्वाचन विवाद तीन माह में निपटाएं: कोर्ट

लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उप्र प्राथमिक शिक्षक संघ में निर्वाचन को लेकर उपजे विवाद को तीन माह में निर्णीत करने का आदेश डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज व चिट्स, लखनऊ को दिया है।


यह आदेश जस्टिस डीके सिंह ने संघ की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। याचिका में डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय के क्लर्क द्वारा तैयार नोट-शीट पर डा. दिनेश चंद्र शर्मा व संजय सिंह के नेतृत्व वाली कार्यकारिणी को मान्यता देने संबंधी 24 मार्च 2021 के आदेश को चुनौती दी गई थी।

दरअसल उक्त कार्यकारिणी व सुशील कुमार पांडेय के नेतृत्व वाली कार्यकारिणी में विरोध है। दो ही कार्यकारिणी खुद को निर्वाचित होने का दावा करती हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 24 मार्च 2021 के आदेश को अविधिक करार देते हुए निरस्त कर दिया। साथ ही मामले को चार माह में निर्णीत करने का आदेश दिया।

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