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प्राथमिक के प्रधानाध्यापक और जूहा. के सहा. अध्यापक का कैडर समान: हाईकोर्ट

 प्राथमिक के प्रधानाध्यापक और जूहा. के सहा. अध्यापक का कैडर समान: हाईकोर्ट

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक का कैडर एक ही है। किसी अध्यापक द्वारा अपने स्थानांतरण आवेदन में हेड मास्टर प्राथमिक विद्यालय की जगह सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक भर देने मात्र से उसका स्थानांतरण निरस्त कर देना उचित नहीं है। कोर्ट ने एटा से आगरा स्थानांतरित की गई सहायक अध्यापिका का स्थानांतरण निरस्त करने के बीएसए आगरा के आदेश पर रोक लगा दी है तथा प्रदेश सरकार व परिषद से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूíत अश्वनी कुमार मिश्र ने सहायक अध्यापिका सुनीता रानी की याचिका पर दिया है।


याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याची एटा में प्रावि. में प्रधानाध्यापिका थी। 2018 में विद्यालय संविलयन में शामिल कर लिया गया। लिहाजा अपना प्रभार उच्च प्रावि. के वरिष्ठ अध्यापक को सौंप दिया और उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका हो गई। याची ने अंतर जनपदीय तबादले के लिए आनलाइन आवेदन किया था। अपने आवेदन में हेड मास्टर प्राथमिक विद्यालय की जगह सहायक अध्यापिका प्रावि. लिख दिया। याची का स्थानांतरण आगरा के लिए हो गया और कार्यभार संभाल लिया। 20 मई को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उसका स्थानांतरण रद करते हुए वापस एटा भेज दिया। अधिवक्ता की दलील थी कि संविलयन में शामिल होने के बाद दोनों विद्यालय एक हो गए हैं और प्रावि. के हेड मास्टर और उच्च प्रावि. के सहायक अध्यापक के पद व कैडर समान हैं।

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