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शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लें : हाई कोर्ट

 शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लें : हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक प्रकरण में स्पष्ट किया है कि पूर्व में सुनीता शर्मा की जनहित याचिका में पारित निर्णय के आधार पर शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाए। कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 नियमावली के नियम 27 तथा जनहित याचिका में पारित आदेश का कड़ाईं से अनुपालन करने का निर्देश दिया है।


यह भी कहा है कि प्रदेश के सभी डीएम और बीएसए को जनहित याचिका में पारित आदेश के पालन का निर्देश दिया जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने चारु गौर और दो अन्य की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याचियों से बूथ लेबल ऑफिसर तथा अन्य बहुत से कार्य लिए जा रहे हैं जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा इसकी नियमावली के नियम 27 के अनुसार शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाई जा सकती। उनसे सिर्फ आपदा, जनगणना व सामान्य निर्वाचन के ava ही कार्य ले सकते हैं। हाई कोर्ट द्वारा सुनीता शर्मा व अन्य कौ जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देकर भी बताया कि हाई कोर्ट ने भी शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्यों को लेने पर रोक लगाई है, फिर भी कार्य लिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली तथा कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के परिपक्ष्य में शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जा सकते हैं।

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