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शिक्षक भर्ती:- वरीयता पर निर्णय लें बेसिक शिक्षा निदेशक

 शिक्षक भर्ती:- वरीयता पर निर्णय लें बेसिक शिक्षा निदेशक

प्रयागराज :- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया है कि याची को अलीगढ़ जिले में समायोजित करने पर विचार कर तीन हफ्ते में निर्णय लें। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने अंजू सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता आरएन यादव व एके यादव ने बहस की। याचिका में कहा गया है कि याची ओबीसी वर्ग की सहायक अध्यापिका पद पर चयनित अभ्यर्थी है जिसने 70.08 गुणवत्ता अंक अर्जित किया है। याचिका में 67.42 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों पर वरीयता देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याची को एक हफ्ते में नये सिरे से बेसिक शिक्षा निदेशक को प्रत्यावेदन देने और निदेशक को उसे निर्णीत करें।

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