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Lockdown 2.0 : क्या हैं दिशा-निर्देश, किन कार्यों को मिली अनुमति, जानिए सब कुछ

Lockdown 2.0 : क्या हैं दिशा-निर्देश, किन कार्यों को मिली अनुमति, जानिए सब कुछ

जानलेवा महामारी कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में तीन मई तक लॉकडाउन जारी है। 15 अप्रैल से शुरू हुए लॉकडाउन के दूसरे चरण में सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं, कुछ सेवाओं के संचालन को अनुमति दी है तो आम आदमी को भी कुछ राहत दी है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन पर पूरा ध्यान दे रही है।  पढ़िए लॉकडाउन 2.0 के लिए सरकार ने क्या दिशा-निर्देश दिए हैं और क्या-क्या राहत दी हैं...
  • लॉकडाउन 2.0 के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक फेस कवर पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है।
  • सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध है। विवाह कार्यक्रम और अंतिम संस्कार जिलाधिकारी द्वारा विनियमित किए जाएंगे।
  • सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा साथ ही सजा भी दी जाएगी। इसके साथ ही शराब, गुटका और तंबाकू आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं।
  • 20 अप्रैल के बाद चुनिंदा व्यक्तियों की आवाजाही को अनुमति मिली
  • दिशा-निर्देशों के मुताबिक चिकित्सा, आपातकावृलीन सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए निजी वाहनों को अनुमति दी जाएगी। 
  • चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा पीछे की सीट पर केवल एक ही व्यक्ति को बैठने की अनुमति होगी। दो पहिया वाहनों में केवल वाहन चालक को अनुमति दी जाएगी। 
  • सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त कार्य के लिए यात्रा करने वाले सभी कर्मचारियों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी। 

औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अनुमति

  • ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग, एसईजेड और निर्यात संबंधी इकाइयां, औद्योगिक एस्टेट और टाउनशिप को अनुमति दी जाएगी। 
  • इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयों, आईटी हार्डवेयर, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और जूट उद्योग को भी अनुमति मिलेगी।
  • कोयला और खनिज उत्पादन और तेल व रिफाइनरी के साथ ग्रामीण इलाकों में ईंट भट्टे भी चालू किए जाएंगे।
  • सड़क समेत सिंचाई परियोजनाएं, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की निर्माण गतिविधियां और नगर पालिकाओं की निर्माण परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

कार्गो और आवश्यक सेवाओं को अनुमति

  • कार्गो सेवाएं : हवाई, रेल, भूमि और समुद्री मार्गों से कार्गो (राज्यीय और अंतरराज्यीय) के परिवहन को अनुमति दी जाएगी। दो ड्राइवरों और एक सहायक के साथ ढुलाई करने वाले वाहनों को अनुमति दी जाएगी। डिलिवरी या पिकअप के लिए खाली वाहनों को अनुमति दी जाएगी। 
  • आवश्यक सेवाएं : आवश्यक सामानों की आपूर्ति श्रंखला जैसे कि विनिर्माण, थोक, खुदरा व्यापार और आवश्यक वस्तुओं के लिए दुकानों कोऔर गाड़ियों के आवागमन को अनुमति दी जाएगी। बड़ी ईंट और मोर्टार भंडार, राजमार्ग पर ढाबों और ट्रकों की मरम्मत की दुकानों आदि को खुले रहने की अनुमति रहेगी। 

वित्तीय और सामाजिक सेवाएं

  • वित्तीय क्षेत्र : बैंकिंग कार्यों के लिए आरबीआई और उसके विनियमित वित्तीय बाजार और संस्थाएं, बैंक, एटीएम और आईटी वेंडर खुले रहेंगे। सेबी और पूंजी व ऋण बाजार की सेवाएं जारी की जाएंगी साथ ही आईआरडीएआई और बीमा कंपनियों में भी काम शुरू होगा। 
  • सामाजिक क्षेत्र : केयर होम और ऑब्जर्वेशन होम समेत बच्चों, दिव्यांगों और वृद्धों इत्यादि के लिए घर। ईपीएफओ द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और भविष्य निधि का भुगतान जारी होगा। साथ ही आंगनवाड़ी का संचालन भी शुरू किया जाएगा। 

कार्यस्थलों के लिए दिशा-निर्देश

  • तापमान स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) के मानदंडों का पालन होना चाहिए। 
  • दो शिफ्ट के बीच एक घंटे का अंतर होना चाहिए। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के उपयोग को उत्साहित करें। 
  • 65 साल से ज्यादा के व्यक्तियों और पांच साल से कम उम्र के बच्चों के माता-पिता को घर से काम करने की सलाह
  • सभी संस्थान शिफ्ट के बीच अपने कार्यस्थल की सफाई सुनिश्चित करें। बड़ी बैठकों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

कमर्शियल सेवाओं को अनुमति

  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अनुमति। 50 फीसदी कार्यबल के साथ आईटी सेवाएं भी संचालित की जाएंगी। 
  • सरकारी गतिविधियों के लिए डाटा और कॉल सेंटर शुरू किए जाएंगे। पंचायत स्तर पर सीएससी शुरू की जाएंगी। 
  • ई-कॉमर्स कंपनियां, कूरियर कंपनियां, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग के काम शुरू होंगे। 
  • निजी सुरक्षा और फैसिलिटी प्रबंधन सेवाएं, होटल, होमस्टे इत्यादि शुरू होंगे। 
  • क्वारंटीन सुविधा के लिए इलेक्ट्रीशियनस, प्लंबर आदि स्व नियोजित व्यक्तियों की सेवाएं शुरू की जाएंगी। 

सार्वजनिक उपयोगिताओं को अनुमति

  • शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग समेत ऑनलाइन शैक्षणिक सेवाओं को अनुमति दी गई। 
  • मनरेगा का काम, सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि, श्रमिकों को फेस मास्क का उपयोग करना होगा और सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा। 
  • तेस और गैस, ऊर्जा, डाक सेवाएं, जल, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और इंटरनेट सेवाओं का संचालन