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यूपी में 20 अप्रैल से खुलेंगी कोर्ट, कोरोना प्रभावित इलाकों में बंद रहेंगी अदालतें

यूपी में 20 अप्रैल से खुलेंगी कोर्ट, कोरोना प्रभावित इलाकों में बंद रहेंगी अदालतें


उत्तर प्रदेश में 20 अप्रैल से अदालतों में काम शुरू हो जाएगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट की कमेटी ने यह तय किया है. जो अदालतें कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में आती हैं, वहां अदालतों में काम नहीं होगा. कोर्ट के जो कर्मचारी इन संक्रमण वाली सील्ड जगहों पर रहते हैं, उन्हें अदालत नहीं जाना होगा. उनकी छुट्टी रहेगी.

संक्रमित इलाकों में नहीं खुलेंगे कोर्टकर्मचारियों की भी छुट्टी रहेगी जारी
उत्तर प्रदेश में 20 अप्रैल से अदालतों में काम शुरू हो जाएगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट की कमेटी ने यह तय किया है. जो अदालतें कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में आती हैं, वहां अदालतों में काम नहीं होगा. कोर्ट के जो कर्मचारी इन संक्रमण वाली सील्ड जगहों पर रहते हैं, उन्हें अदालत नहीं जाना होगा. उनकी छुट्टी रहेगी.
कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है. कुछ बेहद जरूरी सेवाएं ही शुरू हैं. अदालतें भी एहतिहातन बंद कर दी गई थीं लेकिन अब उनके दोबारा खुलने के आसार लगाए जा रहे हैं. जो जिले कोरोना प्रभावित होंगे, वहां अदालतें बंद रहेंगी.

दरअसल दूसरी बार जब लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, तभी उन्होंने कहा था कि 20 अप्रैल तक देश में हर जिले, शहर,कस्बे और थाने को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा. लॉकडाउन के पालन पर नजर रखी जाएगी. लॉकडाउन की अग्नि परीक्षा में जो क्षेत्र सफल होंगे, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद कम होगी, वहां सशर्त कुछ छूट दी जा सकती है. माना जा रहा है कोर्ट 20 अप्रैल से खोल दिए जाएंगे.

देश में संक्रमितों की संख्या 14378

कोरोना वायरस का कहर देश में जारी है. कोरोना से संक्रमित 1992 लोग ठीक हो चुके हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक क्योर पर्सेंट 13.85 प्रतिशत है. गुरुवार से कुल 991 नए पॉजिटिव केस आए हैं. इस तरह देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 14378 तक पहुंच चुकी है. पिछले 24 घंटों में 43 और लोगों की जान गई है. इस वजह से मौत का आंकड़ा 480 पर पहुंच गया है.